बुरहानपुर-आज संयुक्त जिला कार्यालय सभाकक्ष में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री भव्या मित्तल की अध्यक्षता में राजनैतिक दलों की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में निर्वाचन प्रचार-प्रसार में प्रयुक्त विभिन्न सामग्री की दरों का निर्धारण पर चर्चा की गई। वहीं एमसीएमसी के संबंध में राजनैतिक दलों को आवश्यक जानकारी प्रदाय की गई।
कलेक्टर ने बैठक में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को एमसीएमसी के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि, निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में एमसीएमसी (मीडिया सर्टीफिकेशन एण्ड मॉनीटरिंग कमेटी) का गठन किया गया है। विधानसभा आम निर्वाचन-2023 हेतु पेड न्यूज पर निगरानी एवं विज्ञापन प्रमाणन हेतु एमसीएमसी टीम का कार्य जिला पंचायत बुरहानपुर में संचालित किया जायेगा। राजनैतिक दलों द्वारा विज्ञापन प्रकाशन/प्रसारण के पूर्व एमसीएमसी कमेटी से प्रमाणन करवाना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि, पंजीकृत राजनैतिक दल प्रमाणन हेतु प्रकाशन के 3 दिन पूर्व एवं अपंजीकृत राजनैतिक दल 7 दिवस पूर्व आवेदन प्रस्तुत कर सकते है।
कलेक्टर ने जानकारी दी कि, आर.पी.एक्ट 127 ए के अनुसार चुनाव में प्रचार-प्रसार हेतु प्रयुक्त होने वाले प्रत्येक पम्पलेट, पोस्टर आदि पर मुद्रक, प्रकाशक का नाम तथा पता होना चाहिए तथा दस्तावेज छापने के यथोचित समय में इसकी प्रति जिला निर्वाचन कार्यालय में जमा करवाना होगी। उल्लघंन पर दण्ड का प्रावधान नियत है।
बैठक में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधिगण, जिला पंचायत सीईओ श्रीमति सृष्टि देशमुख, अपर कलेक्टर श्री शंकरलाल सिंगाडे़, अपर कलेक्टर श्री वीरसिंह चौहान, एमसीएमसी नोडल अधिकारी श्रीमति सरोज परिहार व व्यय लेखा नोडल अधिकारी श्री आर.के.वर्मा सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।


