
राज्य शासन के आदेशानुसार ध्वनि प्रदूषण रोकने हेतु न्यायालय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा आदेश जारी कर बुरहानपुर जिले की संपूर्ण सीमा में रैली, जुलूस, धार्मिक आयोजन, चल समारोह इत्यादि में डीजे संचालन को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। आज दिनांक 17/09/2024 को खकनार पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम करदली में तेज आवाज में डीजे बजाया जा रहा है। सूचना पर खकनार थाना प्रभारी निरी. अभिषेक जाधव द्वारा मौके के लिए टीम रवाना की गई। ग्राम करदली में तेज आवाज में डीजे बजाया जा रहा था। डीजे वाहन को रोककर ड्रायवर का नाम पता पुछते अपना नाम मोहन पिता कैलाश भिलाला उम्र 25 साल निवासी आमगांव एवं मशीन चलाने वाले का नाम पुछते अनिल पिता नुरेलाल भिलाला उम्र 24 साल निवासी करदली का होना बताया। उक्त दोनों व्यक्तियो से ध्वनि विस्तारक यंत्र के संबंध में अनुमति मांगने पर कोई अनुमति नही होना पाई गई। जो श्रीमान कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी महोदय बुरहानपुर के आदेश का उल्लंघन होना पाया जाने से आरोपी चालक मोहन भिलाला के कब्जे से बोलेरो वाहन में रखा डीजे जप्त किया गया। उक्त वाहन चालक एवं डीजे संचालक के विरूद्ध थाना खकनार पर अपराध क्रमांक 566/2024 धारा 7/15 म.प्र. कोलाहल अधि. 1985 एवं धारा 223 बीएनएस का कायम कर विवेचना में लिया गया ।
नाम आरोपीगण-
*1. मोहन पिता कैलाश भिलाला उम्र 25 साल निवासी आमगांव।*
*2. अनिल पिता नुरेलाल भिलाला उम्र 24 साल निवासी करदली।*


