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Tuesday, January 27, 2026

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*देशव्यापी किसान आंदोलन में उतरे बुरहानपुर के आदिवासियों ने उठाई फसलों की लागत डेढ़ गुना दाम की कानूनी गारंटी की मांग, मजदूरों के बढ़ते पलायन और फेल होती रोजगार गारंटी के साथ-साथ, शिक्षा के नीजीकरण, जल-जंगल-जमीन की लूट के खिलाफ दिया प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन*

आज दिनांक 16.02.2024 को जागृत आदिवासी दलित संगठन के नेतृत्व में देश व्यापी किसान आंदोलन और ग्रामीण भारत बंद में शामिल होते हुए बुरहानपुर के आदिवासियों ने रैली एवं आम सभा का आयोजन किया । प्रधानमंत्री द्वारा फसलों की लागत की डेढ़ गुना दाम पर कानूनी गारंटी देने, किसानों की आय दोगुना करने के वादों की वादा खिलाफी के ख़िलाफ़ देशभर में हो रहे आंदोलन में शामिल होते हुए, फसलों की लागत पर डेढ़ गुना दाम तय करने की कानूनी गारंटी की मांग उठाई गई । बढ़ती महंगाई, हजारों में हजारों में आदिवासी किसान-मजदूरों के पलायन, वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन न होने, शिक्षा के नीजीकरण और प्रदेश में बढ़ रहे आदिवासियों पर अत्याचार के खिलाफ तहसीलदार के माध्यम से प्रधान मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।

फसलों पर बढ़ते खर्च, बढ़ती महंगाई और ऊपर से फसलों का पूरा भाव न होने के कारण आदिवासियों को अपने गाँव से उजड़ कर गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक तक जाना पड़ रहा है । रोजगार न देकर सरकार आदिवासियों को दूसरे राज्यों में कंपनियों और बड़े सेठो के लिए सस्ते बंधुआ मजदूर बनने मजबूर कर रही है । गांव में रोजगार खोलने की जगह, सरकार रोजगार गारंटी में मजदूरों की पेमेंट नहीं कर रही है । प्रदेश में रोजगार गारंटी में मजदूरों की 850 करोड़ की राशि लंबित है । आसमान छूती महंगाई के जमाने में रोजगार गारंटी में 221 रुपए की मजदूरी काफी नहीं है – कम से कम 200 दिन की मजदूरी और 800 दिन एक दिन की मजदूरी मिलनी चाहिए ।

शिक्षा इतनी महंगी हो रही है की हमें कर्ज़ लेकर बच्चों को पढ़ाना पड़ रहा है – स्कूलों को मजबूत करने की जगह, पहले से खस्ताहाल स्कूलों को और भी कमजोर किया जा रहा है । आज मध्य प्रदेश में शिक्षकों के एक लाख पद रिक्त है, 27 हजार स्कूलों में बिजली नहीं है । 1 लाख सरकारी स्कूलों को मजबूत करने की जगह सरकार सीएम राईज़ के नाम पर सरकार केवल 9200 स्कूलों की जिम्मेदारी ले रही है – 10-15 किलोमीटर में एक स्कूल होगा, और बाकी स्कूल अपने आप बंद हो जाएंगे । आदिवासियों के शिक्षा के संवैधानिक अधिकार पर सीधा हमला है ।

जिस जल जंगल जमीन की लूट के खिलाफ बिरसा मुंडा, टंट्या मामा, भीमा नायक जैसे आदिवासी क्रांतिकारी लड़े थे, वही लूट आज देशभर में भी जारी है । मध्य प्रदेश में हजारों दावे लंबित है, लेकिन सरकार वन अधिकार कानून का पालन नहीं कर रही है – उल्टा, बिना वन अधिकार कानून का पालन किए, बिना ग्राम सभा के अनुमति के कंपनियों को जंगल बेचने और भी आसान करने वन संरक्षण कानून और उसके नियम में नए बदलाव लाए हैं । छत्तीसगढ़ के हसदेव आरण्य में अडानी की खदान के लिए बिना ग्राम सभा के अनुमति के 3000 एकड़ जंगल नष्ट किया जा रहा है – इसी तरह मणिपुर, महाराष्ट्र, ओड़ीशा, झारखंड जैसे राज्यों में जंगलों को कंपनी के हवाले करने के लिए आदिवासियों पर हिंसा, बेदखली और अत्याचार हो रहा है ।

कुछ ही दिनों पहले बैतूल में बजरंग दल के सदस्य द्वारा एक आदिवासी युवक को मुर्गा बनाकर बुरी तरह पीटा गया, और अभी कल ही बैतूल जिले में दूसरी घटना सामने आई जहां एक आदिवासी युवक को निर्वस्त्र कर बुरी तरह से पीटा गया । बेतुल में हुई घटना को जंगल राज बताते हुए आदिवासियों ने आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार का भी विरोध किया । राष्ट्रीय अपराध रेकॉर्ड ब्यूरौ के अनुसार मध्य प्रदेश में हर दिन आदिवासियों और दलितों पर अत्याचार के 18 मामले दर्ज हो रहे है । ज्ञापन में बेतुल में आदिवासी अत्याचार की दोनों घटनाओं पर सख्त से सख्त कार्यवाही की मांग की गई ।

फ़सलों की लागत पर डेढ़ गुना भाव का सरकारी रेट तय कर उसकी कानूनी गारंटी दी जाने, रोजगार गारंटी में कम से कम 200 दिन काम और 800 रुपए एक दिन की मजदूरी, और मजदूरों को 26000 रुपए महीने की न्यूनतम मजदूरी की मांग की गई। बिना वन अधिकार कानून के क्रियान्वयन किए और बिना ग्राम सभा के अनुमति के जंगलों को कंपनियों को हवाले करने वाले वन संरक्षण कानून 2023 और उसके नियमों को खारिज करने की मांग करते हुए प्रधान मंत्री को ज्ञापन सौंपा गया। कार्यक्रम में जय आदिवासी युवा शक्ति (जयस), आदिवासी छात्र संगठन, आदिवासी एकता परिषद, आदिवासी एकता संगठन के कार्यकर्ता भी शामिल होकर सभा को संबोधित किए

Previous articleकार्यालय जिला लोक अभियोजन अधिकारी बुरहानपुर (म.प्र.) -: प्रेस विज्ञप्ति :- दिनांक 15-02-2024 बुरहानपुर के महत्वपूर्ण बहुचर्चित एवं चिन्हित प्रकरण अग्रवाल पेट्रोल पम्प- बहादरपुर रोड पर पेट्रोल पम्प‍ कर्मचारी की आंखो में मिर्च पावडर डालकर व मारपीट कर 28,000/- रूपये व एल ई डी की लुट करने वाले आरोपीगण को पॉच- पॉच वर्ष सश्रम कारावास एवं कुल 1500-1500 रूपयें के अर्थदण्ड से दंडित किया गया । प्रकरण में जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री कैलाशनाथ गौतम द्वारा अभियोजित महत्वपूर्ण बहुचर्चित एवं चिन्हित प्रकरण में श्री तपेश कुमार दूबे मा. प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्या‍याधीश बुरहानपुर द्वारा आरोपीगण 1- कुंदन ऊर्फ कुणाल 2- हेमंत उर्फ सोनु, 3- रोहित ठाकुर को धारा 394 भादवि में 5-5 वर्ष तथा 1000-1000 हजार रूपये अर्थदण्डम तथा धारा 450 भा.दं.सं. में 3-3 वर्ष एवं धारा- 500-500/- रूपयें के अर्थदण्ड से दंडित किया गया । जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री कैलाशनाथ गौतम ने बताया कि,घटना दिनांक 30/10/2020 को फरियादी विश्वास पिता सुरेश बनोरिया उम्र 22 वर्ष निवासी राम मंदिर चिंचाला लालबाग ने पुलिस थाना में रिपोर्ट दर्ज करायी कि वह अग्रवाल पेट्रोल पम्प बहादरपुर पर काम करता है दिनांक 29/10/2020 को शाम 08:00 बजे से दिनांक 30/10/2020 से सुबह 08:00 बजे तक पेट्रोल पम्प पर ड्युटी में था रात्रि में वह अकेला ही था तथा आफिस के कमरे में अंदर बैठा था वह अपना मोबाईल फोन चला रहा था रात्रि 03:00 बजे 03 व्यक्ति आये व कार्यालय कक्ष का गेट ठोका वह समझा कि कोई पेट्रोल भराने आया होगा वह दरवाजा खोलकर बाहर निकलने ही लगा तो वैसे ही उन लोगो ने उसकी आंखो में मिर्ची पाउडर फेंक दिया व उसे पकड़कर घसीटकर आफिस के पीछे ले गये तथा उसकी बनियान फाडकर दोनो हाथ पीछे कर बनियान से बांधकर कर पटक दिया व एक ने उसके पैर में डंडा मारा जो दाहिने पैर में घुटने के पास लगा फिर आफिस के गुल्ले में से करीबन 28000 रूपये नगदी व एक एल ई डी मॉनीटर भी ले गये। उनके जाने के बाद वह जैसे तैसे उठकर मेन रोड तक आया वहॉ पर एक व्यक्ति पेट्रोल लेने के लिये पेट्रोल पंप में आया था उसने उक्त घटना उसे बतायी तब उसने उसके हाथ खोलकर मुंह व ऑख पानी से धुलाकर 100 नम्बर व फरियादी के सेठ हिमांशु अग्रवाल को फोन लगाकर बताया फरियादी का सेठ पम्प पर आया तथा उसने पूरी घटना उसके सेठ को बतायी तथा उनके साथ जाकर थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी। पुलिस थाना लालबाग द्वारा पेट्रोल पम्प पर लगे सी सी टी वी फुटेज देखे गये उसमें पेट्रोल पम्प पर घटना करते तीन व्यक्ति दिखे जिनके कपडे व कद काठी के आधार पर घटना स्थल के आस पास व अन्य जगहो पर सी सी टी वी फुटेज दिखवाये गये जिसमें राजपुरा गली में उक्त हुलिये के व्यक्तियो का मोटरसाकिल से मुंमेट करना पाया गया। इस संदेह के आधार पर पुलिस ने उक्त स्थान पर आरोपीगण को गिरफ्तार कर पुछताछ की उनके पास से लुट का माल बरामद हो गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र मान. न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये पुलिस अधीक्षक जिला बुरहानपुर द्वारा उक्त प्रकरण को चिन्हित प्रकरणों की सूची में रखा गया था। प्रकरण में शासन की ओर से सफलतापूर्वक पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री कैलाशनाथ गौतम द्वारा की गई जिसके पश्चात मान. न्यायालय द्वारा आरोपीगण 1- कुंदन ऊर्फ कुणाल 2- हेमंत उर्फ सोनु, 3- रोहित ठाकुर को धारा 394 भादवि में 5-5 वर्ष तथा 1000-1000 हजार रूपये अर्थदण्ड तथा धारा 450 भा.दं.सं. में 3-3 वर्ष एवं धारा- 500-500/- रूपयें के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। मिडिया सेल प्रभारी जिला अभियोजन कार्यालय जिला बुरहानपुर (म.प्र.)
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