
प्रकरण में विशेष लोक अभियोजक/अति. जिला लोक अभियोजन अधिकारी रामलाल रन्धावे द्वारा अभियोजित विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बुरहानपुर द्वारा आरोपी आकाश पिता कैलाश तायडे को धारा 5एल/6 पॉक्सो एक्ट अनुकल्पित धारा 376(2)(एन) भादवि में 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं कुल 5000 रूपयें अर्थदण्ड एवं धारा 363 भादवि में 5 वर्ष एवं एवं 1000 रूपये अर्थदण्ड तथा धारा 366 भादवि में 05 वर्ष एवं 1000 अर्थदण्ड से दंडित किया गया ।
विशेष लोक अभियोजक/अति. जिला लोक अभियोजन अधिकारी रामलाल रन्धावे ने बताया कि,घटना दिनांक 15/07/2023 को अभियोक्त्री अपनी छोटी बहन के साथ स्कु्ल पैदल जा रही थी आरोपी आकाश अपनी मोटरसाईकल से अभियोक्त्री के पीछा करते हुये आया तथा अभियोक्त्री को कहा कि उससे शादी करना चाहता है तथा जबरदस्ती अपने गॉव मॉजरोद ले गया। अभियोक्त्री द्वारा शादी का मना करने पर आरोपी आकाश ने जबरदस्ती अभियोक्त्री के साथ दुष्कर्म किया । फरियादी की सूचना पर थाना शाहपुर द्वारा धारा 366-ए, 376, 376(2)(एन) भादवि एवं 5एल/6 पॉक्सो एक्ट में अपराध पंजीबध्द कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र मान. न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से सफलतापूर्वक पैरवी विशेष लोक अभियोजक/अति. जिला लोक अभियोजन अधिकारी रामलाल रन्धावे द्वारा की गई जिसके पश्चात मान. न्यायालय द्वारा आरोपी आकाश पिता कैलाश को धारा 5एल/6 पॉक्सो एक्ट अनुकल्पित धारा 376(2)(एन) भादवि में 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं कुल 5000 रूपयें अर्थदण्ड एवं धारा 363 भादवि में 5 वर्ष एवं एवं 1000 रूपये अर्थदण्ड तथा धारा 366 भादवि में 05 वर्ष एवं 1000 अर्थदण्ड से दंडित किया गया ।
मिडिया सेल प्रभारी
जिला अभियोजन कार्यालय
जिला बुरहानपुर (म.प्र.)


